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📌 हाइलाइट्स

  • 🏠 2013 से लंबित दाखिल-खारिज मामले में जांच और लैंड फ्रॉड एक्ट में मुकदमे के निर्देश

  • 💰 12 लाख रुपये का प्लॉट विवाद — भू-स्वामी को एक हफ्ते में भुगतान करने का अल्टीमेटम

  • 👨‍🍳 4 महीने का बकाया वेतन — होटल मालिक को तलब कर तुरंत भुगतान का आदेश


📰 पूरी खबर

हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

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🏡 2013 का जमीन विवाद — दोहरी बिक्री का मामला

बागेश्वर निवासी चम्पा देवी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2013 में हाथीखाल में जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री भी हो गई थी, लेकिन दाखिल-खारिज अब तक नहीं हुआ।
कारण? 👉 भू-स्वामी ने उसी जमीन को एक सप्ताह के भीतर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया।
आयुक्त ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए और साक्ष्य सही पाए जाने पर आरोपी पर लैंड फ्रॉड एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।

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💵 12 लाख रुपये का प्लॉट — रजिस्ट्री अटकी

रुद्रपुर निवासी देवीलाल टम्टा ने शिकायत की कि उन्होंने किस्तों में 12 लाख रुपये में प्लॉट खरीदा था।

  • पहली किस्त: ₹6,25,000

  • शेष राशि भी भू-स्वामी सतपाल यादव को दे दी गई
    फिर भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की गई। सुनवाई में सतपाल यादव ने पैसा लौटाने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा।
    आयुक्त ने चेतावनी दी — यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ, तो सख्त कार्रवाई होगी।


🍳 कुक का 4 माह का बकाया वेतन

दमुवाढूंगा निवासी देवकी देवी ने बताया कि उनके पति भुजियाघाट स्थित होटल में कुक थे, लेकिन मालिक ने 4 महीने का वेतन नहीं दिया।
आयुक्त ने होटल स्वामी को तलब कर तुरंत भुगतान करने के निर्देश दिए।

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📢 न्याय की उम्मीद बढ़ी

जनसुनवाई में लोगों ने कहा कि आयुक्त के सख्त रुख से भूमि और श्रमिक विवादों में पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

By Editor