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✍️ किशोरी को जान से मारने की धमकी देकर बुलाया, आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा

📍 हल्द्वानी | 05 जुलाई 2025

🔹 हल्द्वानी में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
🔹 पीड़िता के पिता की तहरीर पर अमृतपुर निवासी आरोपी नरेश कुमार आर्या के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।


👧 जान से मारने की धमकी देकर बुलाया होटल

📌 परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि अमृतपुर निवासी युवक नरेश कुमार आर्या की उनकी बेटी से जान-पहचान थी।
😨 आरोपी ने किशोरी को हल्द्वानी स्थित एक होटल में बुलाया, और ना आने पर जान से मारने की धमकी दी।
🚨 धमकी से डरकर किशोरी होटल में मिलने पहुंची, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई।

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😶 घटना के बाद बदला किशोरी का व्यवहार

📍 तहरीर के अनुसार, घटना के बाद से किशोरी गुमसुम रहने लगी थी।
📢 पूछने पर उसने पूरी घटना का खुलासा परिजनों से किया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

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📝 पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ मामला

👮 कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी नरेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।


🚨 क्या है पॉक्सो एक्ट?

👉 Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) का उद्देश्य है नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों की कड़ी सजा सुनिश्चित करना।
⚖️ इस कानून के तहत जल्द सुनवाई और दोषियों को सख्त सजा का प्रावधान है।

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📢 अपील:

  • अभिभावक बच्चों के व्यवहार में बदलाव को गंभीरता से लें।

  • 📞 किसी भी तरह की धमकी या असामान्य व्यवहार सामने आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

  • 🚨 1098 (बाल सहायता) और 112 जैसे हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करें।


🙏 हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
🗞️ पीड़िता की पहचान उजागर न करें — यह कानूनन अपराध है।

By Editor