खबर शेयर करें -

हल्द्वानी/लालकुआं:

विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो) की न्यायाधीश सविता चमोली की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ देबू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम (कठोर) कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है।

यह भी पढ़ें -  बिंदुखत्ता: इंदिरा नगर में बिना लाइसेंस दवा बेचता संदिग्ध बाहरी युवक दबोचा, देखें वीडियो

क्या था पूरा मामला?

​विशेष अभियोजन अधिकारी (पॉक्सो) उपेंद्र शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना मई 2024 की है। लालकुआं निवासी देवेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ देबू ने एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। इस घिनौने कृत्य के बाद आरोपी ने पीड़िता को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

यह भी पढ़ें -  सेंचुरी मिल के CEO का संदेश: 'नेतृत्व निर्देशों से नहीं, स्वयं उदाहरण बनने से सार्थक होता है'

न्यायालय में सिद्ध हुआ दोष

​घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने लालकुआं थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की गहन जांच के बाद जांच अधिकारी (विवेचक) ने न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल की।

यह भी पढ़ें -  ​(दुखद खबर) असम: वायुसेना का AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त, 5 जांबाज शहीद, को-पायलट सुरक्षित

​न्यायालय में चली लंबी सुनवाई, पुख्ता गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी देवेंद्र सिंह बिष्ट पर दोष पूरी तरह सिद्ध हो गया। माननीय अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को समाज में एक कड़ा संदेश देने वाली सख्त सजा से दंडित किया है।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad