खबर शेयर करें -

नैनीताल होग़ कोर्ट मेंअंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र दायर कर कहा था कि उसे झूठा फंसाया गया है। पूर्व में पीड़िता के परिजनों के अधिवक्ता ने पुलकित आर्या के जमानत प्रार्थनापत्र पर आपत्ति पेश करने की मांग की थी।

यह भी पढ़ें -  हल्द्वानी रोडवेज बस में महिला से लाखों के आभूषण चोरी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस पर कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था। अंकिता के परिजनों की ओर से हाईकोर्ट में आपत्ति दाखिल कर दी गई है। इसके बाद पुलकित ने अंकिता के परिजनों की आपत्ति पर अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। आरोप है कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता को मार डाला था। मामले की छानबीन के बाद तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तब से तीनों जेल में है।