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 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने बनभूलपुरा हिंसा वाले दिन गोली लगने से हुई फईम की मौत की जांच सीबीआई से कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने सरकार से कहा है कि मामले की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।

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मृतक फईम के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच करें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें लेकिन आज तक पुलिस ने इसकी जांच नही की इसलिए उनके द्वारा मामले की सीबीआई से जांच कराने और परिवार को सुरक्षा दिलाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी।

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मामले के अनुसार, 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के दौरान फईम नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गयी थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि फईम की मौत हिंसा के दौरान नहीं हुई थी बल्कि अज्ञात लोगों ने पहले उसकी गाड़ी में आग लगाई और बाद में उसे गोली मार दी और घर का सारा सामान ले गए थे। कई बार शिकायत के बावजूद पुलिस-प्रशासन ने न तो इसकी जांच की और न मुकदमा दर्ज किया।

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