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उत्तराखंड हाईकोर्ट: निकाय व पंचायत चुनाव की आरक्षण नियमावली 2024 पर सुनवाई, पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाय और पंचायत चुनावों की आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सभी पक्षकारों को 4 हफ्ते के भीतर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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इसके साथ ही, कोर्ट ने विजयी प्रत्याशियों के विशेष अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हुए अंतिम निर्णय को अपने अधीन रखा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तारीख तय की गई है।

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पिछले 3 दिनों तक इन याचिकाओं पर देर शाम तक सुनवाई हुई। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया

है।

 

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