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सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। गाय स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 377 और 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है।
हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में गाय के साथ क्रूरता का मामला सामने आने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। दूसरे समुदाय के आरोपी युवक के साथ मारपीट की और मुंह पर कालिख पोतकर सड़क पर घुमाया।
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