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Uttarakhand प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही बढ़ा महंगाई भत्ता देकर कार्मिकों को बड़ी राहत दी है। वित्त से भेजी गई पत्रावली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदित करने में देर नहीं लगाई। आमतौर पर केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में वृद्धि के कुछ महीनों बाद ही राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेती रही है।

लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने प्रदेश के राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक व कार्य प्रभारित लगभग ढाई लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि कर दी। सातवां वेतनमान के अंतर्गत इन कार्मिकों को एक जनवरी, 2024 से 46 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसे मार्च माह के वेतन के साथ दिया जाएगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए।

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आचार संहिता लागू होने से पहले बढ़ा महंगाई भत्ता
प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही बढ़ा महंगाई भत्ता देकर कार्मिकों को बड़ी राहत दी है। वित्त से भेजी गई पत्रावली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदित करने में देर नहीं लगाई। आमतौर पर केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में वृद्धि के कुछ महीनों बाद ही राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेती रही है। धामी सरकार ने इस बार यह त्वरित निर्णय लिया।

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नियमित वेतन के साथ होगा महंगाई भत्ते का भुगतान
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सातवां पुनरीक्षित वेतनमान से लाभान्वित कार्मिकों को दिया गया है। एक मार्च जनवरी, 2024 से 29 फरवरी, 2024 तक पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। एक मार्च, 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा, लेकिन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों का पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा किया जाएगा। शेष धनराशि नकद भुगतान की जाएगी।

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मासिक वेतन में होगी इतनी वृद्धि
सरकारी कोष पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान से वार्षिक लगभग 500 करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। इससे कार्मिकों के मासिक वेतन में लगभग 1000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक वृद्धि होगी। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों पर स्वत: लागू नहीं होंगे। संबंधित विभाग उनके लिए अलग से आदेश जारी करेंगे।