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अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 23 जुलाई 2020 को काठगोदाम क्षेत्र से कक्षा आठ की छात्रा लापता हो गई थी। उसके भाई ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। तीन दिन बाद छात्रा को आरोपी मोहम्मद आलम निवासी रेवड़ीकला थाना मिलक रामपुर उप्र के कब्जे से नवाड़खेड़ा गौलापार से बरामद किया गया। मेडिकल जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

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आरोपी के खिलाफ 21 सितंबर 2020 को अपरहण और पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में वाद दायर हुआ। एडीजीसी ने बताया कि अभियुक्त मोहम्मद आलम ने छात्रा को शादी का झांसा दिया जबकि वह पहले से शादीशुदा था। वह छात्रा को अपने घर बुलाया और तीन दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। एडीजीसी ने अदालत में सात गवाह पेश किए।

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सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी को धारा 363 व 366ए के तहत पांच-पांच साल व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट में 20 साल सश्रम कारावास व 10 हजार (कुल 20 हजार) रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं।

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