खबर शेयर करें -

अगर आप हल्द्वानी में रहते हैं और आपके पास भी एक पालतू कुत्ता है तो ये ख़बर आपके लिए है। हल्द्वानी नगर निगम ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए नगर निगम कार्यालय में 200 रुपए पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पकड़े जाने पर 500 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस पूरी प्रक्रिया को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कांडपाल ने बताया कि यदि पालतू कुत्ता तीन माह से ऊपर आयु का है तो वह पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिसका शुल्क 200 रुपए रखा गया है। पंजीकरण होने के बाद नगर निगम की ओर से एक टोकन दिया जाएगा जिससे कुत्ते के गले में लगाना जरूरी होगा।नगर निगम की ओर से साफ कर दिया गया है कि पंजीकरण हर साल रिन्यू होगा और इसके लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा। पालतू कुत्ता बिना टोकन के बाहर घूमता हुआ पाया गया तो 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

यह भी पढ़ें -  🚱 लालकुआं में जल संकट! गंदा पानी पीने को मजबूर लोग, फूटी पाइपलाइन बनी बीमारी की जड़ 🤒

अगर गलती दोहराई जाती है तो यह जुर्माना हजार रुपए हो जाएगा और तीसरी बार गलती होने पर जमाने की रकम 2000 रुपए हो जाएगी। मगर कुत्ता पालने वाला शख्स नगर निगम के नियम को फॉलो नहीं करता है तो सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी।इसके अलावा पड़ोसी की शिकायत करने पर जांच में पशुपालक दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं नगर निगम हल्द्वानी द्वारा पंजीकरण व्यवस्था को सभी पालतू जानवरों के लिए लागू करने की तैयारी की जा रही है।

यह भी पढ़ें -  🚆 दीपावली-छठ पर यात्रियों के लिए बड़ी सौगात: लालकुआं-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन में अस्थायी ठहराव और अतिरिक्त कोच 🛤️

माना जा रहा है कि इस नियम के लागू होने के बाद शहर में आवारा घूमते पशुओं की संख्या कम हो सकती है। इसके अलावा शहर नमें गंदगी भी कम होगी। हल्द्वानी में अब तक अब तक करीब 280 लोग पंजीकरण भी करवा चुके हैं।