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परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के लिए निर्धारित टैक्स दरों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी है। यह संशोधन अब हर वर्ष स्वतः 5 प्रतिशत की दर से लागू होता रहेगा। विभाग ने जानकारी दी है कि नई दरों को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में भी अपडेट किया जा रहा है।

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संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि टैक्स दरों में यह संशोधन पूर्व में ही तय कर लिया गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से लागू किया गया है।

नई वार्षिक टैक्स दरें इस प्रकार हैं:

  • दोपहिया और तीन सीटर तिपहिया वाहन: ₹924
  • तीन से छह सीटर तिपहिया वाहन: ₹1155
  • 3,000 किग्रा से कम मालवाहक वाहन: ₹1386
  • मोटर कैब और टैक्सी कैब: ₹2205
  • औद्योगिक उपयोग वाले ट्रैक्टर (कृषि को छोड़कर): ₹1050
  • ड्राइविंग स्कूल के वाहन: ₹2310
  • निजी वाहन: ₹693
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यह बदलाव खासकर व्यावसायिक वाहनों और टैक्सी सेवाओं से जुड़े लोगों को प्रभावित करेगा। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को समय पर टैक्स अदायगी सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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