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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह ने चार साल पहले हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में दोष साबित होने पर दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक छह जून 2019 को इंद्रा मौर्या पत्नी स्व.कृष्णपाल मौर्या निवासी सरदार की कोठी मल्ली बमौरी मुखानी ने मुखानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच जून की सुबह उनके पड़ोसी राजेंद्र सिंह मेहरा की गाय उनके खेत में आई और फसल को नुकसान पहुंचाने लगी। वह अपने पति कृष्णपाल के साथ खेत से गाय को भगा रहे थे तभी राजेंद्र सिंह ने वहां पहुंचकर गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी दी। उसी रात राजेंद्र सिंह ने घर के बाहर कृष्णपाल के गर्दन पर पाटल से वार कर हत्या कर दी। जांच के बाद पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने अपने तर्कों को साबित करने के लिए न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने और जांच रिपोर्ट का अवलोकन कर आरोपी राजेंद्र मेहरा पर हत्या का दोष साबित हो गया। इस पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता देने के भी आदेश
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिए हैं कि वह मृतक की पत्नी इंद्रा मौर्या को पीड़ित सहायता योजना 2013 के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करे।

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