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दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को बुजुर्ग महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. लेकिन इस दौरान आरोपी का फोन बंद आ रहा था और 3 जनवरी को उसकी आखिरी लोकेशन बैंगलुरु में मिली थी. यहां वह अपनी बहन के घर रुका था. पुलिस ने आरोपी को मैसूर से गिरफ्तार किया.

एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को बुजुर्ग महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. लेकिन इस दौरान आरोपी का फोन बंद आ रहा था और 3 जनवरी को उसकी आखिरी लोकेशन बैंगलुरु में मिली थी. यहां वह अपनी बहन के घर रुका था.

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पटियाला कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने जज से आरोपी की 3 दिनों को कस्टडी की मांग की. जिसे जज ने नकार दिया है और पुलिस से कस्टडी देने का कारण पूछा. अब मामले की 11 जनवरी को सुनवाई होगी. कोर्ट ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से जवाब तलब किया है.

जज: यहां कोई सह आरोपी नहीं है, इसमें पूछताछ करने की क्या बात है. सह आरोपी कौन है?
पुलिस: आरोपी का शिकायतकर्ता से आमना-सामना कराया जाना चाहिए.
जज: हम कानून के अनुसार चलेंगे. सिर्फ इसलिए कि जनता का दबाव है, हम कानून से परे नहीं जा सकते.
जज- पुलिस कस्टडी की क्या जरूरत है.
शिकायतकर्ता का वकील- वह बयान बदल रहा है.
जज- उस कथन की कोई वैल्यू नहीं है.
जज- सिर्फ इसलिए कि जनता का दबाव है, ऐसा मत करो.

इस मामले को लेकर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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बता दें कि शंकर मिश्रा बैंगलुरु में टैक्सी का इस्तेमाल कर रहा था. उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली. दिल्ली पुलिस ने ट्रैवल हिस्ट्री के जरिये उसके रूट को फॉलो किया. जिसके बाद शुक्रवार देर रात उसकी लोकेशन मैसूर में मिली. जहां से पुलिस उसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई और शनिवार को कोर्ट में पेश किया.

26 नवंबर की है घटना

घटना 26 नवंबर 2022 की है. जब न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए फ्लाइट AI 102 में महिला बिजनेस क्लास में सफर कर रही थीं. आरोप है कि लंच के बाद लाइट्स बंद थी, तभी आरोपी शंकर मिश्रा बुजुर्ग महिला की सीट के पास आकर उनके ऊपर ही पेशाब करने लगा. यूं तो घटना 26 नवंबर की है, लेकिन अब इस पर एक्शन शुरू हुआ है.

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दोनों पक्ष के बीच व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर आरोपी पक्ष के वकील का दावा है कि महिला के कपड़े और बैग की सफाई करवाकर 30 नवंबर को डिलीवर करवा दिया गया था. आरोपी पक्ष के मुताबिक महिला ने शंकर को माफ कर दिया था और इस पर कोई शिकायत दर्ज ना कराने का भरोसा दिया था. आरोपी पक्ष के मुताबिक 28 नवंबर को महिला को सहमति के आधार पर मुआवजा भी दे दिया गया था, लेकिन 19 दिसंबर को महिला की बेटी ने पैसा लौटा दिया.

आरोपी पक्ष के मुताबिक इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं है और सुनी सुनाई बात पर आरोप लगाया जा रहा है. उधर, जिस अमेरिकी कंपनी में आरोपी वाइस प्रेसिडेंट जैसे ऊंचे ओहदे पर काम कर रहा था, उस कंपनी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया है.