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हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले की उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अगली तिथि 10 दिसंबर निर्धारित कर दी। इस निर्णय से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासियों को भी कुछ समय के लिए स्थगितावस्था प्राप्त हुई है।

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प्रशासन को मिली कानून व्यवस्था बनाए रखने की समयसीमाप्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, जिसमें ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी प्रमुख हैं।

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इस स्थगन से संभावित अशांति की आशंका कम हुई है। एसएसपी नैनीताल ने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी रखे हैं।

मामले का संक्षिप्त इतिहासयह विवाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अतिक्रमण हटाने के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। रेलवे ने 30 हेक्टेयर भूमि की मांग की है, जबकि कब्जेदारों ने पुनर्वास की अपील की। सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों के तर्क सुने।