दस साल पुराने हत्या के मामले में काशीपुर अदालत ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद, मोबाइल गायब करने पर अतिरिक्त सजा
काशीपुर। जसपुर खुर्द स्थित पाकीजा कॉलोनी निवासी पप्पू पुत्र बुद्धसेन की हत्या के मामले में काशीपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रितेश श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी नासिर पुत्र अमीर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मृतक का मोबाइल गायब करने के जुर्म में दोषी को अतिरिक्त दो साल कठोर कारावास भी दिया है।
यह वारदात 29 जून 2015 की रात कोर्ट परिसर के पास पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने पप्पू पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। आरोपी ने मृतक का मोबाइल भी गायब कर दिया। मृतक की बहन मंजू की तहरीर पर आईटीआई थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने विवेचना के बाद नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से दर्जनभर गवाह पेश किए गए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या में दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 में उम्रकैद, धारा 404 में दो साल की सजा और जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की पैरवी एडीजीसी रतन सिंह कांबोज ने की।