
देहरादून। उत्तराखंड में करवाचौथ के पर्व पर महिला कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। शासन ने गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को करवाचौथ के अवसर पर प्रदेशभर में कार्यरत महिला कार्मिकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार, 28 अक्टूबर को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी।
राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी हुआ आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्यपाल ने प्रदेश के अंतर्गत आने वाले शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों को करवाचौथ के अवसर पर 29 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
शासन की ओर से जारी आदेश में संबंधित विभागों और अधिकारियों को इसकी जानकारी भेज दी गई है। वहीं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
महिला कर्मचारियों को मिलेगी राहत
करवाचौथ के अवसर पर घोषित इस अवकाश से प्रदेश की महिला कर्मचारियों को त्योहार मनाने में सुविधा मिलेगी। शासन की इस घोषणा के बाद अब महिला कार्मिक 29 अक्टूबर को करवाचौथ का पर्व मना सकेंगी।
आधिकारिक अधिसूचना: उत्तराखंड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक 28 अक्टूबर 2026।



