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राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज हो सकेगी। इसके लिए प्राधिकरण ने मेल आईडी और फोन नंबर जारी कर दिया है। जल्द ही प्राधिकरण की वेबसाइट भी शुरू हो जाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एनएस धानिक ने गुरुवार को पार्क रोड स्थित कार्यालय में मीडिया को ये जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पुलिस से पीड़ित व्यक्ति प्राधिकरण में सीओ से लेकर डीजीपी तक की शिकायत कर सकते हैं। जिस पर सुनवाई के बाद गृह विभाग को कार्रवाई की संस्तुति भेजी जाती है। गृह विभाग इसे मानने के लिए बाध्य है। धानिक ने बताया कि पीड़ित कार्यालय में भी शिकायत दे सकता है।

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इसके साथ ही अब वह आयोग के तय फार्मेट में शपथपत्र के साथ शिकायत spcauttarakhand @gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा शिकायत करने या जानकारी के लिए फोन नंबर:013-2520317 पर बात की जा सकती है। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के खिलाफ शिकायत जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हल्द्वानी और देहरादून में भी कर सकते हैं।

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प्रेस कांफ्रेंस में सदस्य सेनि. जिला जज जीएस धर्मशक्तू, रिटायर जेडी लॉ जगपाल बिष्ट,अधिवक्ता आरएस राघव और सचिव अब्दुल कयूम भी मौजूद रहे। अब तक 1891 शिकायतें प्राधिकरण के सदस्य व रिटायर डीआईजी जगतराम जोशी ने बताया कि प्राधिकरण का गठन 2008 में हुआ था। तब से अब तक 1891 शिकायतें आ चुकी हैं।

इनमें से 1877 का निस्तारण हो गया है। इस में भी 56 में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश किए गए। जबकि 25 पर सुनवाई चल रही है। वहीं 2018 में हल्द्वानी और दून में जिला प्राधिकरण खुलने के बाद वहां भी करीब 873 शिकायतें आ चुकी हैं। 634 का निस्तारण हो चुका है।

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इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत
1. हिरासत में मौत।
2. किसी से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाना।
3. थाने में किसी पीड़ित से बलात्कार।
4. गलत तरीके से गिरफ्तारी।
5. मानवाधिकारों का उल्लंघन।
6. भ्रष्टाचार के आरोप।
7.अधिकारी की गरिमा के विपरीत काम।
8. ड्यूटी में लापरवाही।
9.कायरतापूर्ण कार्य।