देहरादून।
उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद, मंगलवार (14 जुलाई 2026) को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में चल रही इस प्रक्रिया के तहत राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में पूर्व में 11,733 मतदान केंद्र थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 12,543 कर दी गई है।
13 अगस्त तक दर्ज कराएं दावे और आपत्तियां
चुनाव आयोग ने जनता को अपनी प्रविष्टियों की जांच करने और किसी भी प्रकार के सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया है:
- दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि: 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक।
- नोटिस की अवधि एवं निस्तारण: 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 15 सितंबर 2026 को अंतिम सूची जारी होगी।
19 लाख वोटर लिस्ट में गड़बड़ी: न्याय पंचायत स्तर पर लगेंगे कैंप
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वर्तमान ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल कुल मतदाताओं में से लगभग 19 लाख मतदाताओं के विवरण में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां (गड़बड़ियां) पाई गई हैं।
- इन सभी संबंधित मतदाताओं को ईआरओ/एईआरओ की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।
- नोटिस की समय पर सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
- मैदानी क्षेत्रों के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अतिरिक्त नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नए वोटर ऐसे भरें फॉर्म-6, 7 और 8
ऐसे योग्य नागरिक जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। नाम हटवाने या सुधार के लिए फॉर्म-7 और फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में फॉर्म-6 और 8 के साथ एनेक्सर-4 (घोषणा पत्र) भरना अनिवार्य होगा।
- ऑफलाइन माध्यम: लोग सीधे अपने संबंधित बीएलओ (BLO) से संपर्क कर सकते हैं।
- ऑनलाइन माध्यम: चुनाव आयोग के ईसीआईनेट (ECINet) ऐप के जरिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी मुख्य डॉक्यूमेंट्स (कोई एक):
- केंद्रीय/राज्य सरकार या पीएसयू द्वारा जारी नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
- 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र या वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां कहीं अस्तित्व में हो)।


