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उत्तराखंड में निकाय चुनाव के तहत आरक्षण को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद अब 25 दिसंबर तक अधिसूचना जारी हो सकती है। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अनंतिम अधिसूचना में एक सप्ताह आपत्तियों और सुझावों के लिए दिया गया है।

यानि 22 दिसंबर तक कोई भी आरक्षण के संबंध में सुझाव या आपत्ति दर्ज करा सकता है।

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इसके बाद निदेशालय के स्तर पर इनका निराकरण किया जाएगा। इसके तत्काल बाद संस्तुति के साथ अंतिम प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में दो से तीन दिन लग सकते हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि 25 दिसंबर के बाद की भी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।

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बता दें कि इससे पहले प्रदेश में नगम निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में वार्डों के स्तर पर जिलाधिकारियों को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव शासन को देने के निर्देश निदेशालय के स्तर से दिए जा चुके हैं। जिला स्तर पर जिलाधिकारी 14 दिसंबर तक निकायों में वार्डों का प्रस्ताव तैयार करेंगे।

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इसके बाद 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक सात दिनों में आपत्ति एवं दावों के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। 22 दिसंबर को दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। इसी दिन सुनवाई के बाद वार्डों का आरक्षण निर्धारित कर सूचना निदेशालय और शासन को भेजी जाएगी।