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हल्द्वानी/नैनीताल। जनपद नैनीताल में आम जनता के स्वास्थ्य और सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले बड़े-बड़े रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडारों, बेकरी और नामचीन खाद्य कारोबारियों पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की सघन जांच में भारी गंदगी, एक्सपायर्ड (अतीत तिथि) खाद्य सामग्री के उपयोग, अधोमानक (मिलावटी) मसालों और बिना वैध लाइसेंस के संचालन जैसे गंभीर मामले उजागर हुए हैं। इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी (एडीएम) एवं न्याय निर्णयन अधिकारी विवेक राय की अदालत ने 20 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और एक प्रतिष्ठित स्कूल की मेस पर कुल 13 लाख रुपये का भारी अर्थदंड लगाया है।

​प्रशासन के इस कड़े रुख और औचक कार्रवाई से हल्द्वानी, भीमताल, लालकुआं, रामनगर और तल्लीताल (नैनीताल) क्षेत्र के खाद्य व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है।

जायसवाल स्वीट्स और नानक स्वीट्स पर गिरी सबसे बड़ी गाज

​अदालती आदेश के तहत सबसे बड़ी दंडात्मक कार्रवाई हल्द्वानी के सिंधी चौराहा स्थित ‘जायसवाल स्वीट्स एंड फास्ट फूड’ पर की गई है। विभागीय निरीक्षण के दौरान इस प्रतिष्ठान में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के और अत्यंत दूषित व गंदगी वाले वातावरण में खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी। इस गंभीर चूक पर संचालक हरीश चंद्र जायसवाल पर ₹1,25,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

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​इसी क्रम में, ‘नानक स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट’ पर आम जनता को मिलावटी व अधोमानक खोया परोसने के आरोप में ₹1,00,000 का अर्थदंड लगाया गया है।

मल्टीनेशनल ब्रांड और नामी कैफे भी कार्रवाई की जद में

​प्रशासनिक चाबुक की जद में कई बड़े ब्रांड भी आए हैं:

  • वी मार्ट रिटेल लिमिटेड: उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली और ‘मिथ्याछाप’ (गलत ब्रांडिंग) सूचना प्रदर्शित करने के आरोप में ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया गया।
  • ब्राउनीज़ द बेक शॉप एंड कैफे: निर्माण स्थल पर अस्वच्छता रखने तथा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, एक्सपायर्ड हो चुकी खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करने पर ₹80,000 का दंड ठोका गया।
  • शेरवुड कॉलेज (नैनीताल): इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की छात्र मेस (भोजनशाला) में छात्रों के भोजन हेतु अधोमानक व मिलावटी धनिया पाउडर का उपयोग पाए जाने पर ₹30,000 का जुर्माना लगाया गया है।
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​इसके अतिरिक्त भाटिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरांचल स्वीट्स, न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स सहित राजस्थान और हरियाणा की कुछ बाहरी खाद्य आपूर्ति कर्ता कंपनियों के विरुद्ध भी मिलावटी व घटिया उत्पाद उत्तराखंड के बाजारों में खपाने के जुर्म में कड़ी कार्रवाई की गई है।

जांच में मिलावटी मसालों और एक्सपायर्ड सामान की पुष्टि

​खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा प्रयोगशाला भेजे गए नमूनों (सैंपल्स) की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि इन नामचीन दुकानों में खुलेआम एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों, खुले में दूषित विनिर्माण और दैनिक उपयोग के मसालों जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और खोया में भारी मिलावट की जा रही थी, जो सीधे तौर पर इंसानी जीवन के लिए घातक है।

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जनसेहत से समझौता बर्दाश्त नहीं, अभियान रहेगा जारी: विवेक राय

​अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि मुनाफे के चक्कर में आम नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी सिंडिकेट को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा:

​”खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता से समझौता करने वाले कारोबारियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर और अधिक आक्रामकता के साथ जारी रहेगा। समस्त प्रतिष्ठान मानकों का पालन करें, अन्यथा उनके आउटलेट सील करने की कार्रवाई की जाएगी।”

 

अग्रसर भारत की उपभोक्ताओं से अपील: प्रशासन ने आम जनता से भी सजग रहने का आह्वान किया है। बाजार से कोई भी खाद्य सामग्री, डिब्बाबंद भोजन या मिठाई खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, निर्माण तिथि (Manufacturing Date) और एक्सपायरी डेट की सूक्ष्मता से जांच अवश्य करें। सजग उपभोक्ता ही सुरक्षित समाज का आधार है।

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