खबर शेयर करें -

नैनीताल। जनपद में घरेलू गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि अब सभी गैस एजेंसियों को उपभोक्ताओं के घर तक (100% होम डिलीवरी) सिलेंडर पहुँचाना अनिवार्य होगा। अब किसी भी स्थिति में गैस गोदामों या तय स्थानों पर लाइन लगाकर सिलेंडर नहीं बांटे जाएंगे।

क्यों लिया गया यह सख्त निर्णय?

​प्रशासन के संज्ञान में आया था कि कई गैस एजेंसियों पर भारी अव्यवस्था व्याप्त थी। गोदामों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही थीं, जिससे न केवल आम जनता को परेशानी हो रही थी, बल्कि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ रही थी। इसके साथ ही, वीआईपी कल्चर और चहेतों को पहले सिलेंडर देने जैसी शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है।

यह भी पढ़ें -  🚨 नैनीताल रोड पर बड़ा हादसा: ब्रेक फेल होने से कार डिवाइडर से टकराई, 2 युवक गंभीर घायल

नए दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें:

  • अनिवार्य होम डिलीवरी: प्रत्येक उपभोक्ता को उनके पंजीकृत पते पर ही सिलेंडर प्राप्त होगा।
  • गोदाम से वितरण पर रोक: गोदामों या ट्रकों से सीधे सड़क पर लाइन लगाकर सिलेंडर बांटना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  • बुकिंग का नियम: सिलेंडर का वितरण केवल बुकिंग तिथि और वरीयता क्रम (Priority List) के आधार पर ही किया जाएगा।
  • एजेंसी जाने की अनुमति: जो उपभोक्ता ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वे केवल बुकिंग कराने हेतु ही कार्यालय जा सकेंगे।
यह भी पढ़ें -  🚨 1.44 करोड़ का बड़ा घोटाला! जमीन के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

​जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी गैस वितरकों को चेतावनी दी है कि यदि किसी भी एजेंसी द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की गई या उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रशासन का लक्ष्य: “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर लाइन न लगानी पड़े। वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था।”