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रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर):

शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम रुद्रपुर द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नगर निगम ने आगामी 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक पूरे नगर निगम क्षेत्र में मीट और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

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​कार्यालय आदेश के मुख्य बिंदु:

  • ​बिक्री पर प्रतिबंध: नगर निगम क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार के मांस (मीट-मछली) की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

  • ​रेस्टोरेंट एवं भोजनालयों हेतु निर्देश: ऐसे रेस्टोरेंट और भोजनालय जहाँ मांसाहारी खाद्य पदार्थ (मीट-मछली) परोसे या बेचे जाते हैं, उन पर भी यह प्रतिबंध पूरी तरह लागू होगा।
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  • ​अवधि: यह प्रतिबंध दिनांक 11.10.2026 से 19.10.2026 तक लागू रहेगा।

  • ​क्षेत्राधिकार: यह आदेश रुद्रपुर नगर निगम की समस्त सीमाओं के भीतर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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​नगर निगम रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा एवं नगर आयुक्त द्वारा यह निर्देश जारी करते हुए क्षेत्रवासियों एवं व्यवसायियों से आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है।

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By पंकज शर्मा

निष्पक्ष, सटीक और त्वरित समाचार आप तक पहुँचाने के संकल्प के साथ 'अग्रसर भारत' की नींव रखी गई है। डिजिटल मीडिया पत्रकारिता (DJANM) में प्रशिक्षित संपादक पंकज शर्मा के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य हर खबर को उसकी सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने लाना है।