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हाई कोर्ट ने काशीपुर में बरखेड़ा पांडे गांव की सीलिंग भूमि के मामले में पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर काशीपुर के एसडीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उपजिलाधिकारी को शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए 20 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित रहने को भी कहा है।

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हाई कोर्ट ने काशीपुर में बरखेड़ा पांडे गांव की सीलिंग भूमि के मामले में पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर काशीपुर के एसडीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उपजिलाधिकारी को शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए उन्हें 20 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को भी कहा है।

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शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में काशीपुर बरखेड़ा पांडे के पूर्व प्रधान सरफराज की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था कि बरखेड़ापांडे गांव में करीब 13.87 एकड़ सीलिंग की भूमि है। इस भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। गैर कानूनी ढंग से सीलिंग की भूमि को बेच दिया। शिकायत पर उच्चाधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सीलिंग भूमि की सेल डीड नहीं हो सकती।

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26 अगस्त 2022 को कोर्ट ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर, उपजिलाधिकारी काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर के अलावा परमहंस, लखविंदर सिंह, कश्मीरी देवी, प्रभात कुमार, राजविंदर और परमजीत कौर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करते हुए एसडीएम ने विवादित भूमि पर काबिज लोगों को नोटिस जारी कर दिए।

इस नोटिस को कश्मीरी देवी और परमहंस ने याचिका दायर कर चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने पिछली तिथि को सुनवाई करते हुए एसडीएम काशीपुर को उनके प्रत्यावेदनों के निस्तारण के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ और ना ही एसडीएम की तरफ से कोई शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिस पर कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर एसडीएम पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए 20 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।

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