नई दिल्ली। घरेलू रसोई गैस (LPG) के बेजा इस्तेमाल और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने ‘गैस कंट्रोल ऑर्डर 2026’ में बड़ा संशोधन करते हुए साफ कर दिया है कि अब देश के किसी भी एक घर या एक रसोई में केवल एक ही एलपीजी कनेक्शन वैध माना जाएगा। एक से अधिक कनेक्शन रखना अब पूरी तरह गैर-कानूनी और प्रतिबंधित होगा।
देश की तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों—इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने एक संयुक्त सार्वजनिक नोटिस जारी कर उपभोक्ताओं को सख्त चेतावनी दी है। यह नया विधिक नियम 1 जून 2026 से पूरे देश में सख्ती से लागू होने जा रहा है।
विधिक परिभाषा: अब किसे माना जाएगा ‘एक परिवार’?
नए नियमों के तहत भ्रम को दूर करने के लिए परिवार और रसोई की विधिक परिभाषा बेहद सख्त तय की गई है:
सख्त परिभाषा: एक परिवार (जिसमें पति, पत्नी, अविवाहित/विवाहित बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल हैं) यदि एक ही रसोई का साझा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पूरे समूह के नाम पर केवल एक ही एलपीजी कनेक्शन अलॉट रहेगा।
नए गैस कंट्रोल ऑर्डर 2026 की मुख्य बातें और कड़े नियम
- तुरंत ब्लॉक होगी सप्लाई: जांच में जिन उपभोक्ताओं के पास एक से अधिक कनेक्शन (चाहे अलग-अलग कंपनियों के ही क्यों न हों) पाए जाएंगे, उनकी गैस सप्लाई तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। यह सप्लाई तभी बहाल होगी, जब उपभोक्ता अपने अतिरिक्त कनेक्शन को कानूनी रूप से सरेंडर कर देगा।
- अतिरिक्त कनेक्शन के बदले मिलेगा DBC: यदि कोई उपभोक्ता स्वेच्छा से अपना अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करता है, तो सरकार उसे राहत देगी। उपभोक्ता अपने बचे हुए इकलौते कनेक्शन को डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) यानी दो सिलेंडरों वाले कनेक्शन में अपग्रेड करवा सकता है।
- पीएनजी (PNG) यूजर्स के लिए सख्त अल्टीमेटम: शहरी इलाकों में जहाँ पाइप प्राकृतिक गैस (PNG) पहुंच चुकी है, वहाँ लोग बैकअप के नाम पर सालों-साल एलपीजी सिलेंडर दबाकर नहीं रख पाएंगे। पीएनजी कनेक्शन चालू होने के 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करना या सेफ-ट्रांसफर वाउचर लेना अनिवार्य होगा।
चुटकियों में होगा काम: अब सरेंडर करने की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
पहले अतिरिक्त गैस कनेक्शन को सरेंडर करने के लिए उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब सरकार ने इस कूट प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है:
- उपभोक्ता अपने संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर तो कनेक्शन सरेंडर कर ही सकते हैं।
- इसके अलावा, तेल कंपनियों के आधिकारिक डिजिटल पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन भी सरेंडर की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
अग्रसर भारत की अपील: यदि आपके घर में भी एक से अधिक गैस कनेक्शन हैं, तो किसी भी कानूनी कार्रवाई या सप्लाई ब्लॉक होने से बचने के लिए तुरंत अपने अतिरिक्त कनेक्शन को सरेंडर या ट्रांसफर करवाएं।


