बकरीद की छुट्टी बदली: अब 28 मई को बंद रहेंगे उत्तराखंड के बैंक और दफ्तर; वक्फ बोर्ड ने सड़कों पर नमाज़ को लेकर दी सख्त चेतावनी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। शासन द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत अब प्रदेश में बकरीद की सरकारी छुट्टी 27 मई (बुधवार) के स्थान पर 28 मई (गुरुवार) को होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2026 की पूर्व घोषित अवकाश सूची में यह आंशिक संशोधन व्यापक विचार-विमर्श के बाद किया गया है।
बैंक और कोषागार भी रहेंगे बंद
शासन के नए आदेश के अनुसार, यह अवकाश पूरे राज्य में प्रभावी होगा। ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881’ की धारा 25 के अंतर्गत 28 मई को प्रदेश के सभी बैंक, कोषागार (ट्रेजरी) और उप-कोषागार पूरी तरह बंद रहेंगे। सरकार के इस त्वरित फैसले से कर्मचारियों, शिक्षकों और बैंक कर्मियों के बीच अवकाश को लेकर बनी असमंजस की स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है।
इस आदेश की प्रतिलिपि नैनीताल हाईकोर्ट, राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।
वक्फ बोर्ड का कड़ा रुख: सड़कों पर नमाज़ पर पूर्ण रोक
अवकाश में बदलाव के बीच, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने त्योहार को लेकर बेहद कड़े और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि ईद की नमाज़ केवल निर्धारित ईदगाहों और मस्जिद परिसरों के भीतर ही अदा की जाएगी।
”किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक सड़कों या रास्तों पर नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी भी प्रबंधन समिति ने इस आदेश का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ तत्काल विधिक व दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।”
— शादाब शम्स, अध्यक्ष (उत्तराखंड वक्फ बोर्ड)
त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस मुख्यालय को पूरी तरह अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।


