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नैनीताल। जनपद में आगामी वीकेंड और प्रस्तावित जनसभा/रैली के मद्देनजर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नैनीताल ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन ने 21 और 22 मार्च को जिले में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

क्या है पूरा आदेश?

​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 21 व 22 मार्च, 2026 को सुबह 7:00 बजे से रात 12:00 बजे तक पूरे नैनीताल जनपद में भारी और माल वाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसमें रेता, बजरी, ईंट, सीमेंट, सरिया, पत्थर और लकड़ी ले जाने वाले वाहन शामिल हैं। इसके साथ ही जनपद के समस्त खनन गेट भी इस अवधि के दौरान पूर्णतः बंद रहेंगे।

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आवश्यक सेवाओं के लिए निर्देश

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अति आवश्यक सेवाओं (जैसे- दूध, सब्जी, घरेलू गैस, पेट्रोलियम और मेडिकल इमरजेंसी) से जुड़े छोटे और बड़े वाहनों को छूट दी जाएगी। हालांकि, इन वाहनों को भी मुख्य मार्गों के बजाय बाईपास मार्गों का उपयोग करना होगा ताकि शहर के भीतर यातायात बाधित न हो।

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पुलिस मुस्तैद, नियमों का होगा कड़ाई से पालन

​एसएसपी नैनीताल ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम वीवीआईपी मूवमेंट और वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण होने वाली संभावित जाम की स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया है।

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