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लॉरेंस विश्नोई के नाम पर यू-ट्यूबर सौरभ जोशी से 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी लगभग एक माह से जेल में बंद है। संभवत: मंगलवार को वह जेल से बाहर आएगा। 

मामले में आरोपी थानपुर डावरी फैजगंज बिसौली बेला बदायूं निवासी अरुण कुमार पुत्र पूरन सिंह की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता लोकेश राज चौधरी ने की। बता दें कि बीती 17 नवंबर को हल्द्वानी निवासी यू-ट्यूबर सौरभ जोशी को एक पत्र भेजा गया। पत्र लिखने वाले ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए सौरभ से दो करोड़ रुपये रंगदारी की मांग की।

रंगदारी न देने पर परिवार के किसी सदस्य को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने पत्र में अपनी इंस्टाग्राम आईडी में शेयर की थी। इस मामले में पुलिस ने 19 नवंबर को अरुण को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। अधिवक्ता लोकेश राज चौधरी ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के सामने तमाम तथ्य पेश किए। कहाकि आरोपी के खिलाफ न तो कोई आपराधिक इतिहास है और न ही यह स्पष्ट है कि उक्त पत्र उसने ही लिखा है। जिसके आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी अखिलेश कुमार ने जमानत दे दी।

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