
रेलवे और अन्य स्थानों पर दुकानें दिलाने का झांसा देने का मामला, न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा
लालकुआं। नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में लालकुआं पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रेलवे और अन्य स्थानों पर दुकानें दिलाने का झांसा देकर व्यापारी परिवार से रकम ली गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लालकुआं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के पुत्र अंशु अग्रवाल ने कोतवाली में तहरीर देकर कुछ लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया कि रेलवे समेत अन्य स्थानों पर दुकानें उपलब्ध कराने का भरोसा देकर उनसे लाखों रुपये लिए गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
प्रकरण की विवेचना बिंदुखत्ता चौकी प्रभारी गौरव जोशी को सौंपी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने वाहिद अली (60), पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी आजाद नगर वार्ड नंबर चार, लालकुआं, वर्तमान निवासी झाड़ूनगर वार्ड नंबर एक, बहेड़ी, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) तथा जसीम, पुत्र मोहम्मद अफजल, निवासी झाड़ूनगर वार्ड नंबर एक, बहेड़ी, जिला बरेली को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को 22 अक्टूबर 2026 को पंतनगर में विश्वविद्यालय गेट से पहले गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कोतवाली लालकुआं में एफआईआर संख्या 106/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 340(2) और 319(2) में मुकदमा दर्ज है।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले में पुलिस की विवेचना जारी है।
फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है।



