
देहरादून। उत्तराखंड में पंचायत जनप्रतिनिधियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। पंचायतीराज विभाग ने ग्राम प्रधानों से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों तक के लिए जीवन बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत अलग-अलग पदों के अनुसार 5 लाख से लेकर 35 लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा प्रस्तावित की गई है।
पंचायतीराज विभाग की ओर से 3 नवंबर 2026 को जारी पत्र में इस संबंध में जानकारी दी गई है। पत्र के अनुसार, 16वें वित्त आयोग के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों के नए बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया के साथ पंचायत प्रतिनिधियों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल है।
किस जनप्रतिनिधि को कितने बीमा की मिलेगी सुरक्षा?
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत विभिन्न पंचायत पदों के लिए बीमा राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है।
| पंचायत पद | जीवन बीमा | दुर्घटना बीमा |
|---|---|---|
| ग्राम प्रधान | ₹5 लाख | ₹20 लाख |
| उप ग्राम प्रधान | ₹5 लाख | ₹20 लाख |
| क्षेत्र पंचायत प्रमुख | ₹10 लाख | ₹25 लाख |
| जिला पंचायत अध्यक्ष | ₹15 लाख | ₹35 लाख |
इंडियन बैंक में खुलेंगे ग्राम पंचायतों के नए खाते
विभाग की ओर से सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को 16वें वित्त आयोग के अनुदान के लिए ग्राम पंचायतों के नए बैंक खाते खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए इंडियन बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही बैंक खातों की संबंधित पोर्टलों पर मैपिंग कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
लागू होने पर पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगी बड़ी राहत
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो प्रदेशभर के पंचायत जनप्रतिनिधियों को जीवन और दुर्घटना बीमा के रूप में महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जिम्मेदारियां निभाने वाले ग्राम प्रधानों और उप ग्राम प्रधानों के लिए यह कदम काफी राहत देने वाला साबित हो सकता है।
महत्वपूर्ण: फिलहाल विभागीय पत्र में बीमा राशि प्रस्तावित है। इसे अंतिम रूप से लागू किए जाने, पात्रता और अन्य शर्तों को लेकर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।



