
व्यापारी के बेटे की तहरीर पर कार्रवाई; न्यायालय ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
लालकुआं। रेलवे सहित अन्य स्थानों पर दुकानें दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में लालकुआं पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की विवेचना जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, लालकुआं के पूर्व अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के पुत्र अंशु अग्रवाल ने स्थानीय कोतवाली में तहरीर देकर कुछ लोगों पर रेलवे तथा अन्य स्थानों पर दुकानें दिलाने का प्रलोभन देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर दर्ज मुकदमे की विवेचना बिंदुखत्ता चौकी प्रभारी गौरव जोशी को सौंपी गई थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहिद अली (60), पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी आजाद नगर वार्ड संख्या चार, लालकुआं, हाल निवासी झाड़ूनगर वार्ड संख्या एक, बहेड़ी, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) तथा जसीम, पुत्र मोहम्मद अफजल, निवासी झाड़ूनगर वार्ड संख्या एक, बहेड़ी, जिला बरेली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को 22 अक्टूबर 2026 को पंतनगर में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से पहले गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कोतवाली लालकुआं में प्राथमिकी संख्या 106/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 340(2) और 319(2) में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए।
पुलिस मामले की आगे की विवेचना कर रही है



